निज संवाददाता जोनाई, 17 नवंबर:-- जोनाई सहजिले के पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी बिनोद कछाडी ने आज एक आदेश जारी कर कह...
निज संवाददाता जोनाई, 17 नवंबर:--
जोनाई सहजिले के पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी बिनोद कछाडी ने आज एक आदेश जारी कर कहा हैं कि जोनाई सहजिले में सुअर के परिवहन और सूअर के मांस की बिक्री पर अगले आदेश जारी होने तक प्रतिबंध लगा दिये गए हैं ।इसी कड़ी में जोनाई के पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने आज जोनाई बाजार, लखीनेपाली तीन आली , रुक्सिन आदि सहित कई क्षेत्रों का दौरा कर सुअर के परिवहन और सूअर के मांस की बिक्री पर अगले आदेश जारी होने तक प्रतिबंध लगाने के संबंध में सुअर मांस विक्रेताओं को नोटिस दिए गए।उल्लेखनीय है कि असम सरकार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के आयुक्त एवं सचिव की ओर से 16 नवंबर 2025 को असम के सात जिलों अर्थात् धेमाजी, दरंग, उत्तर लखीमपुर, कामरूप, जोरहाट, शिवसागर और डिब्रूगढ़ में सुअर के परिवहन और सूअर के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक आदेश किया गया है ।पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी बिनोद कछाडी ने इसकी प्रतिलिपि जोनाई सहजिला आयुक्त, जोनाई चक्र अधिकारी , जोनाई सदर और सिमेन छापरी थाने के प्रभारी अधिकारी ,जिला पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी कार्यालय, जोनाई के महलदारों ,जोनाई सहजिले के गांव प्रधानों सहित सुअर मांस विक्रेताओं को प्रेषित किया हैं ।इस संदर्भ में पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारीयों ने संवाददाताओं को बताया हैं कि जोनाई सहजिले में तीन सुअर के सेम्पल लिये गये थे , जिनमें पोजिटिव सेम्पल पायें गये है ।साथ ही उन्होनें कहा कि जोनाई के सुअर पालकों,सुअर के मांस विक्रेता और क्रेताओं से सुअरों के बिमारी से निजात न मिलने तक सुअर
के मांस न खाने के अपील की हैं
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